Agro Rajasthan – आज माननीय प्रधानमंत्री एक दिवसीय राजस्थान के दौरे पर जोधपुर आए उन्होंने विभिन्न समस्याओं को लेकर अपने विचार रखे साथ साथ ही राजस्थान सरकार भ्रष्टाचार को लेकर भी अपना दुख व्यक्त किया, साथ ही किसानों कि खराब फसल को लेकर भी किसानों के हित के मे बड़ा फैसला दिया कहा कि जिस किसान कि फसल खराब हुई है उन्हे प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा प्रधान किया जाएगा ।।
प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना कैसे प्राप्त करे
राजस्थान के किसानों के लिए सरकार हर वक्त तैयार रहती है तो राजस्थान के किसानों के लिए एक योजना चलती है जिसका नाम फसल बीमा योजना है वो राज्य सरकार भी देती है जिसका नाम मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना है तथा केंद्र सरकार देती है जिसका नाम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है तो राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना दी जाती है
और केंद्र सरकार द्वारा आपको बता दे तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दी जाती है इसमें आपको बताना होता है की आपकी जमीन कितने हेक्टर है और कितनी फसल खराब हुई है इसके अनुसार ही सरकार द्वारा फसल बीमा योजना प्रोत्साहित किया जाता है
फसल बीमा योजना के लिए आवश्यक कागज़
फसल बीमा कराने के लिए बीमा प्रस्ताव पत्र, भू-अधिकार पुस्तिका की फोटोकॉपी, बोवनी का प्रमाण पत्र सम्बन्धित (पटवारी अथवा पंचायत सचिव) से प्राप्त करें. आधार कार्ड (अनिवार्य), वोटर आईडी, पैन कार्ड इत्यादि में से कोई एक एवं बैंक पासबुक की फोटोकॉपी आदि की जरूरत होती है
खरीफ फसलों का बीमा के लिए सरकार ने आवेदन मांगे थे. किसान अपनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल ( www.pmfby.gov.in) के पोर्टल पर जाकर अपनी फसल का बीमा जरूर करा सकते हैं. इस योजना के तहत किसान की फसल को अगर व्यक्तिगत नुकसान भी हुआ है तो उसे इसका लाभ मिलेगा