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राजस्थान किसानों को खेतों में फार्म पौंड बनाने पर मिलेगा 1.35 लाख रूपये का अनुदान, जानें कैसे करे आवेदन पूरी प्रक्रिया

Agro Rajasthan Dask New Delhi: राजस्थान के कही क्षेत्र में पानी की कमी देखते हुए सरकार फार्म पौंड बनाने  के लिए सरकार 1.35 लाख तक का अनुदान देती है. इस अनुदान को प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की जरूरत होती उसके बाद सरकार से पैसे पास करवाके आप अनुदान ले सकते है . 

राजस्थान में किसानों के लिए पानी की समस्या हमेशा से रही है. इसी समस्या के कारण राजस्थान में कम पानी वाली फसलों को अधिक उगाया जाता है. लेकिन अब धीरे-धीरे बढ़ती खेती ने इसका भी समाधान निकल लिया है. अब किसान अपने खेत में ड्रिप सिंचाई लगाकर किसी भी तरह की फसल को अपने खेत में लगा सकते हैं. लेकिन इससे पहले किसानों को अपने खेत में बड़े गड्ढे नुमा पौंड बनाना पड़ेगा. बारिश के दिनों में इस पौंड में पानी इकट्ठा होगा जिसके बाद बूंद-बूंद सिंचाई तकनीक से कई महीनो तक फसल को पानी दिया जा सकता है.

राजस्थान में कृषि विभाग की ओर से फार्म पौंड बनाने पर किसानों को दिए जाने वाले अनुदान में इस बार 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. लघु एवं सीमांत किसानों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा. सहकारी अधिकारी बजरंगबली मनोहर ने बताया कि सिंचाई की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा खेतों में फार्म पौंड बनाने के लिए सरकार द्वारा किसानों को 1 लाख 35 हजार रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है. फार्म पौंड में बारिश का पानी का संचय करने के साथ बंजर भूमि को खेती लायक बनाने में अहम उपयोग है.

बजरंगबली मनोहर ने बताया कि सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सीमांत किसानों को इकाई लागत का 70 प्रतिशत या अधिकतम 73 हजार 500 रुपए कच्चे फार्म पौंड पर तथा 90 प्रतिशत या 1 लाख 35 हजार रुपए प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पौंड पर अनुदान दिया जाता है. जबकि सामान्य श्रेणी के किसानों को लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 63 हजार रुपए कच्चे फार्म पौंड पर तथा 80 प्रतिशत या 1 लाख 20 हजार रुपए प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पौंड पर जो भी कम हो अनुदान राशि दी जाती है. न्यूनतम 400 घनमीटर क्षमता की खेत तलाई पर ही अनुदान दिया जाता है.

 यह है आवेदन प्रक्रिया
किसान राज किसान साथी पोर्टल पर या ई-मित्र केंद्र पर जाकर अपने जन आधार नंबर के माध्यम से आवेदन कर सकता हैं. आवेदन के समय जमाबंदी की नकल व राजस्व विभाग द्वारा जारी खेत का नक्शा होना आवश्यक है. आवेदन के बाद कृषि विभाग खेत तलाई निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी करता है. इसकी सूचना मोबाइल पर मैसेज द्वारा दी जाती है.

ऐसे करें शिकायत
अगर पात्र होने के बाद भी बार-बार फार्म पौंड के लिए आवेदन करने पर आपको फार्म पौंड का अनुदान या स्वीकृति नहीं मिलती है तो आप इसके लिए संबंधित पोर्टल पर जाकर शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा उपखंड या जिला सहकार या कृषि विभाग के अधिकारियों से जाकर मिलकर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं.

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Alpesh Khokhar

Alpesh Khokhar

🚀 Founder of JaneRajasthan 🌟 Passionate about Culture & Rural Development 🌾 Bringing you the latest updates in the world of Rajasthan 🌿 Committed to sustainable growth and community empowerment 📍 Based in the heart of Rajasthan, India 🇮🇳

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