Agro Rajasthan Desk New Delhi: हर साल मौसम की मार से किसानों की फसलों को काफी नुकसान होता है। ऐसे में कई बार किसान सरकार से लिया गया फसली ऋण नहीं चुका पाते हैं और डिफॉल्टर होने के कारण उन्हें नया ऋण नहीं मिल पाता है.
किसानों की इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा लिए गए पुराने कृषि ऋण माफ किए जा रहे हैं. राज्य सरकार कृषि ऋण माफी योजना के तहत राज्य के किसानों का 2 लाख रुपये तक का कर्ज माफ कर रही है.
आपको बता दें कि पहले राज्य में किसानों का 50,000 रुपये तक का कर्ज माफ किया जा रहा था, लेकिन अब राज्य सरकार ने इसे बढ़ाकर 2,00,000 रुपये कर दिया है. अब सरकार राज्य के किसानों का 2 लाख रुपये तक का कर्ज माफ करेगी.
कृषि ऋण माफी योजना के तहत अब तक 4.50 लाख से ज्यादा किसानों का कर्ज माफ किया जा चुका है. शेष किसानों की ऋण माफी की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में जो किसान ऋण माफी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे जल्द से जल्द इस योजना में पंजीकरण कराकर ऋण माफी का लाभ उठा सकते हैं।
किन किसानों का कर्ज माफ होगा ?
राज्य के जिन किसानों ने वर्ष 2020 या उससे पहले तक फसली ऋण लिया है, उनका ऋण माफ कर दिया जाएगा। ऐसे में 31 मार्च 2020 तक मानक फसल ऋण लेने वाले इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. इस योजना के तहत किसानों का 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक का कर्ज माफ किया जाएगा.
यह योजना एक वेब पोर्टल के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर ऋण माफी योजना का लाभ उठा सकते हैं.
आवेदन करने का तरीका
राज्य के जो किसान अपना पुराना कर्ज माफ कराना चाहते हैं, वे किसान कॉमन सर्विस सेंटर और बैंक के माध्यम से आवेदन भरकर अपलोड कर सकते हैं। निर्धारित सीमा से अधिक बकाया ऋण का भुगतान डीबीटी के माध्यम से करना होगा। आवेदकों की शिकायतों का समाधान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा।
ऋण माफी योजना के लिए पात्रता
कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए निर्धारित पात्रता एवं शर्तें इस प्रकार हैं। राज्य के केवल उन्हीं किसानों को ऋण माफी योजना का लाभ दिया जाएगा जो इन पात्रता एवं शर्तों को पूरा करेंगे, ये पात्रता एवं शर्तें इस प्रकार हैं
कृषि ऋण माफी योजना के लिए रैयत और गैर रैयत दोनों किसान पात्र होंगे। रैयत किसानों से तात्पर्य उन किसानों से है जो अपनी जमीन पर खेती करते हैं। जबकि गैर रैयत किसान वे होते हैं जो दूसरे किसानों की जमीन पर खेती करते हैं।
कृषक को झारखण्ड राज्य का निवासी होना चाहिए।
किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए तभी वह योजना के लिए आवेदन कर सकेगा।
किसान के पास वैध आधार नंबर होना चाहिए।
ऋण माफी योजना का लाभ एक परिवार का केवल एक ही सदस्य उठा सकता है।
कर्ज माफी के लिए आवेदन करने वाले किसान के पास राशन कार्ड होना जरूरी है.
आवेदन करने वाले किसान के पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए।
इस योजना के तहत किसानों के केवल अल्पकालीन ऋण ही माफ किये जायेंगे।
फसल ऋण झारखंड स्थित किसी योग्य बैंक से जारी किया जाना चाहिए।
आवेदक के पास एक मानक फसल ऋण खाता होना चाहिए।
मृत ऋण धारक का परिवार भी योजना के लिए पात्र होगा।
यह योजना सभी फसल ऋण धारकों के लिए स्वैच्छिक रखी गई है।
इन किसानों को कर्ज माफी का लाभ नहीं मिलेगा
राज्यसभा/लोकसभा/विधानसभा के पूर्व एवं वर्तमान सदस्य या राज्य सरकार के पूर्व या वर्तमान मंत्री/नगर निकायों के वर्तमान अध्यक्ष/जिला परिषद के वर्तमान अध्यक्ष, भले ही वे किसान परिवार से हों, इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। .
इसके साथ ही, केंद्र या राज्य के सभी कार्यरत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी, विभाग और उनकी क्षेत्रीय इकाइयां, मंत्रालय/पीएसई और राज्य सरकार के संबद्ध कार्यालय, सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान और स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी (मल्टीटास्किंग स्टाफ/समूह-) IV/ (ग्रुप-डी कर्मचारियों को छोड़कर) को योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।
सभी सेवानिवृत्त या सेवानिवृत्त पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपये या अधिक है (मल्टीटास्किंग स्टाफ/ग्रुप-IV/ग्रुप-डी कर्मियों को छोड़कर) योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
पिछले मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
पंजीकृत डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें पात्र नहीं माना जाएगा, भले ही वे किसान परिवार से हों।