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आज नहीं बदला तो रद्दी हो जाएगा 2000 का नोट: RBI ने 30 सितंबर तक का समय दिया था, संभावना कि शाम तक नया सर्कुलर जारी करे..



Agro Rajasthan – न्यूज एजेंसी के मुताबिक रिजर्व बैंक ने 29 सितंबर को क्लेरिफिकेशन जारी करके कहा है कि 30 सितंबर के बाद 2000 के नोट की वैल्यू
आज यानी 30 सितंबर 2000 रुपए का नोट बैंक में जमा करने या इसे दूसरे नोटों से बदलने का आखिरी मौका है। न्यूज एजेंसी ANI ने जानकारी दी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने शुक्रवार को यह साफ कर दिया कि 1 अक्टूबर से 2000 रुपए के नोट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। यानी यह कागज के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं रह जाएगा।

RBI ने इसी साल 19 मई को एक सर्कुलर जारी करके 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंकों में जमा करने या बदलने के लिए कहा था। उस समय यह कहा गया था कि 2000 का नोट इसके बाद भी लीगल रहेगा। RBI के मुताबिक, 31 अगस्त 2023 तक 3 हजार 56 अरब रुपए के नोट बैंकों में लौट आए हैं।

यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 19 मई 2023 का आदेश है। इसमें कहा गया था कि 2000 के नोट 30 सितंबर तक बैंकों में एक्सचेंज या जमा कराए जा सकते हैं।
इधर RBI के सूत्रों के हवाले से यह खबर भी मिली है नोट बदलने की आखिरी तारीख बढ़ाने को लेकर शनिवार शाम तक कोई सर्कुलर जारी किया जा सकता है। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।

2016 में आया था 2000 का नोट
2000 का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद करने का ऐलान किया था। इनकी जगह नए पैटर्न में 500 का नया नोट और 2000 का नोट जारी किया गया था। हालांकि RBI साल 2018-19 से 2000 के नोटों की छपाई बंद कर चुका है। वहीं 2021-22 में 38 करोड़ 2000 के नोट नष्ट किए गए थे।

नीचे सवाल-जवाब से समझिए, नोट बदलने की प्रोसेस…

क्या नोट बदलने के लिए किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत है?
नहीं, बिना किसी डॉक्यूमेंट के बैंक में जाकर आसानी से इन नोटों को बदला जा सकता है। नोट बदलने में कोई परेशानी न हो इसलिए बैंकों को भी इसके बारे में जानकारी दी गई है। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार बैंक में नोट बदलने के लिए किसी तरह के कोई डॉक्यूमेंट नहीं देने होंगे।

एक बार में ₹20,000 की सीमा तक ₹2000 के नोट बदलकर यानी दूसरे डिनॉमिनेशन में एक्सचेंज करवा सकते हैं। वहीं अगर आपका अकाउंट है तो आप कितने भी 2000 के नोट अकाउंट में जमा कर सकते हैं।

क्या किसी भी बैंक में बिना अकाउंट के नोट बदले जा सकते हैं?
हां। नॉन-अकाउंट होल्डर भी किसी भी बैंक शाखा में एक बार में ₹20,000/- की सीमा तक ₹2000 के नोट बदलवा यानी दूसरे डिनॉमिनेशन में एक्सचेंज करवा सकते हैं। आपका अकाउंट होने पर यह लिमिट लागू नहीं होगी।

सरकार के आदेश से आम लोगों पर क्या असर होगा?
जिसके भी पास 2000 का नोट है उसे बैंक में जाकर बदलना होगा। 2016 की नोटबंदी में जब 500 और 1000 को नोट बंद किए गए थे तो उसे बदलने के लिए लंबी लाइनें लग गई थी। इस कारण लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी थी। इस बार अब तक वैसी स्थिति तो नहीं बनी।

क्या यह फैसला सरकार की ओर से भूल सुधार है?
2016 में बंद किए गए 500 और 1000 के नोट की कमी को पूरा करने के लिए 2000 के नोट छापे गए थे। जब पर्याप्त मात्रा में दूसरे डिनॉमिनेशन के नोट उपलब्ध हो गए तो 2018-19 में 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी गई। यानी ये सीधे तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि 2000 के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करना सरकार की भूल सुधार है।

किन लोगों के लिए लागू हो रहा है?
यह फैसला सभी के लिए लागू है। हर व्यक्ति को जिसके पास 2000 के नोट हैं, उसे उन्हें 30 सितंबर तक बैंक की किसी भी ब्रांच में डिपॉजिट करने या दूसरे नोटों से एक्सचेंज कराने होंगे।

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Alpesh Khokhar

Alpesh Khokhar

🚀 Founder of JaneRajasthan 🌟 Passionate about Culture & Rural Development 🌾 Bringing you the latest updates in the world of Rajasthan 🌿 Committed to sustainable growth and community empowerment 📍 Based in the heart of Rajasthan, India 🇮🇳

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